अब बिजली कनेक्शन मिलेगा इतने दिन में

अब बिजली कनेक्शन मिलेगा इतने दिन में: हरियाणा सरकार ने सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 के तहत बिजली कनेक्शन प्रक्रिया को सरल और तेज करने के लिए समय-सीमा निर्धारित की है। अब अस्थायी कनेक्शन, नया कनेक्शन, या अतिरिक्त लोड की प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। यह निर्णय उपभोक्ताओं को राहत देने और प्रक्रियाओं में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से लिया गया है।
नई समय-सीमा का विवरण 📋
मुख्य सचिव डॉ. विवेक जोशी द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, कृषि पंपिंग (ए.पी.) श्रेणी को छोड़कर एल.टी. आपूर्ति के लिए अस्थायी कनेक्शन, नया कनेक्शन, और अतिरिक्त लोड अब तय समय सीमा के भीतर प्रदान किए जाएंगे।
क्षेत्र | समय-सीमा |
---|---|
महानगरीय क्षेत्र | 3 दिन |
नगरपालिका क्षेत्र | 7 दिन |
ग्रामीण क्षेत्र | 15 दिन |
यह समय-सीमा तभी लागू होगी जब उपभोक्ता द्वारा आवेदन, शुल्क और सभी आवश्यक दस्तावेज जमा कर दिए जाएंगे।
सेवा का अधिकार अधिनियम 2014 की भूमिका 🛡️
सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 हरियाणा सरकार द्वारा नागरिकों को समयबद्ध सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से लागू किया गया था। इस अधिनियम का लक्ष्य:
- प्रक्रियाओं में पारदर्शिता: सरकारी सेवाओं को सरल और स्पष्ट बनाना।
- समय पर सेवाएं: उपभोक्ताओं को सेवाएं तय समय में प्रदान करना।
- उत्तरदायित्व: अधिकारियों को जवाबदेह बनाना।
बिजली कनेक्शन की प्रक्रिया में इस नियम का पालन सेवा वितरण को और अधिक प्रभावी बनाएगा।
उपभोक्ताओं को क्या होगा फायदा? 🌟
इस कदम से बिजली कनेक्शन प्रक्रिया के दौरान उपभोक्ताओं को:
- तेजी से सेवाएं: अब लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा।
- पारदर्शिता: प्रक्रिया के हर चरण में स्पष्टता होगी।
- सुविधा: आवेदन करने के बाद समय पर कनेक्शन उपलब्ध होगा।
महत्वपूर्ण बातें और दिशानिर्देश ⚠️
निर्धारित समय-सीमा के भीतर सेवा प्रदान नहीं होने पर संबंधित अधिकारी से शिकायत की जा सकती है।
उपभोक्ता को आवेदन पत्र के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज और शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा।
कृषि पंपिंग श्रेणी (ए.पी.) पर यह नियम लागू नहीं होगा।